
मऊ। बांदा जेल में बंद माफिया से नेता बने मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) एंड फैमिली पर कानून का शिकंजा दिन प्रतिदिन कसता ही जा रहा है। एक ओर जहां मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) को कुछ दिन पहले गैंगस्टर एक्ट में सजा सुनाई गई है। साथ ही अवधेश राय हत्याकांड, मजदूर हत्याकांड समेत कई केसेज में लगातार पेशी हो रही है। वहीं दूसरी ओर मुख्तार के छोटे बेटे उमर अंसारी की मुश्किलें भी बढ़ती जा रही हैं। उमर अंसारी के खिलाफ कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) के छोटे बेटे उमर अंसारी पर चुनावी आचार संहिता के उल्लंघन के मुकदमे में कोर्ट में हाजिर ना होने का आरोप है।
2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान मऊ में मुख़्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) के बेटे अब्बास अंसारी (Abbas Ansari) और उमर अंसारी (Umar Ansari) ने बिना अनुमति के रोड शो और जुलूस निकाला था। इस मामले में पुलिस ने नगर कोतवाली में मऊ सदर के विधायक अब्बास अंसारी और उसके छोटे भाई उमर अंसारी के साथ कुल 9 लोगों के खिलाफ अलग-अलग दो मुकदमे दर्ज किए थे। शुक्रवार को मऊ के एमपी एमएलए कोर्ट में इसी मुकदमे में इन सभी आरोपियों पर आरोप तय होना था।
कोर्ट की कार्यवाही के दौरान अब्बास कासगंज जेल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए और बाकी सभी आरोपी अदालत में स्वयं मौजूद रहे। इस दौरान उमर अंसारी अनुपस्थित रहा। जिसके बाद मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एमपी/एमएलए कोर्ट (MP/MLA Court) श्वेता चौधरी ने उमर अंसारी के कोर्ट में उपस्थित होने पर उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करते हुए सुनवाई के लिए 2 जून की अगली तारीख तय की।
Mukhtar Ansari: 2 जून को होगी अगली सुनवाई
बता दें कि 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान यह मुकदमा नगर कोतवाली मऊ में दर्ज किया गया था। जिसमें कोर्ट के समक्ष उपस्थित ना होने पर उमर अंसारी के खिलाफ वारंट जारी किया गया है। आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में आरोपी के वकील राजेश कुमार शर्मा ने बताया कि क्राइम नंबर 106/22 जिसमें अब्बास अंसारी, उमर अंसारी, मंसूर अंसारी, शाहिद लारी और अन्य नामजद थे। सुनवाई के दौरान अनुपस्थित लोगों पर कोर्ट ने एनबीडब्ल्यू का आदेश जारी किया है। मुख्य रूप उमर अंसारी अनुपस्थित रहा। इस केस की सुनवाई के लिए अगली तारीख 2 जून की दी गई है।
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