
Mukhtar Ansari: माफिया मुख़्तार अंसारी को करंडा मामले में एमपी/एमएलए कोर्ट ने दस वर्ष की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर कोर्ट ने पांच लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
एमपी/एमएलए कोर्ट अपर सत्र न्यायाधीश अरविन्द कुमार मिश्र की अदालत ने मुख़्तार अंसारी [Mukhtar Ansari] को दस वर्ष की सजा व पांच लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। वहीं दूसरे दोषी सोनू यादव को पांच साल की सजा और दो लाख रुपए का जुर्माना लगाया है।
गौरतलब है कि गुरुवार को गैंगस्टर मामले में आरोपी मुख़्तार अंसारी और उसके गुर्गे सोनू यादव को कोर्ट ने दोषी करार दिया था। इस दौरान विडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए मुख़्तार अंसारी बांदा जेल से न्यायालय में पेश हुआ। जबकि सोनू यादव न्यायालय में उपस्थित था।
वर्ष 2009 में करंडा थाना क्षेत्र के सबुआ निवासी कपिलदेव सिंह की हत्या व मुहम्मदाबाद के अमीर हसन की हत्या के प्रयास मामले में मुख़्तार असणारी और उसके गुर्गे सोनू यादव के खिलाफ मीर हसन ने करंडा थाना क्षेत्र में गस्टर एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में लंबे समय से सुनवाई चल रही थी। मुकदमे में सात अक्टूबर को मुख़्तार अंसारी और राजू यादव का बयान दर्ज हुआ था। इसके बाद बहस के लिए 11 अक्टूबर की तारीख निर्धारित की गई, लेकिन सुनवाई नहीं हो सकी।

Mukhtar Ansari: तर्क वितर्क सुनने के बाद कोर्ट ने सुनाया फैसला
17 अक्टूबर अभियोजन पक्ष की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता नीरज श्रीवास्तव, मुख्तार अंसारी एवं सोनू यादव के अधिवक्ताओं ने अपना-अपना तर्क प्रस्तुत किया था। बहस सुनने के बाद न्यायालय ने फैसले के लिए तिथि नियत की थी। न्यायालय ने 26 अक्तूबर, गुरुवार शाम चार बजे निर्णय सुनाते हुए मुख्तार अंसारी और सोनू यादव को गैंगस्टर एक्ट के तहत दोषी पाया। साथ ही सजा की बिंदु पर सुनवाई और सजा निर्धारण के लिए 27 अक्तूबर की तिथि तय की थी।
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