
VNS News: धोखा देकर ऑटो चोरी करने वाले आरोपी को वाराणसी कोर्ट ने बुधवार को जमानत पर रिहा किया। प्रभारी सत्र न्यायाधीश (देवकांत शुक्ला) की अदालत ने धोखा देकर ऑटो चोरी करने के मामले में अंधरापुल कैंट निवासी आरोपित दिलीप कन्नौजिया को 50-50 हजार रुपये की दो जमानते एवं बंधपत्र देने पर अग्रिम जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया। अदालत में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता राहुल राज, प्रमोद मौर्य व विकास चौहान ने पक्ष रखा।
अभियोजन पक्ष के अनुसार वादी संजय कुमार ने 28 मई 2023 चौक थाने (VNS News) में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि 13 अक्टूबर 2018 को उदय आटो सेल्स प्राइवेट लिमिटेड कौट बाजार जनपद वाराणसी से एक बजाज आटो (मेक्सिमा कार्गो) फाइनेन्स कराया था। प्रार्थी को बजाज लि. (आटो फाइनेन्स डिविजन) नामक कम्पनी ने एजेन्ट दिलीप कन्नौजिया के माध्यम से फाइनेन्स किया था।

प्रार्थी अपना ऑटो रिक्शा बेनियाबाग पर सभी ऑटो वालों के साथ खड़ा किया था। जून 2019 में ही प्रार्थी का ऑटो रिक्शा किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी (VNS News) कर लिया गया। जिसके बाबत प्रार्थी ने थाना चौक में प्रार्थनापत्र भी दिया लेकिन आज तक थाना चौक द्वारा प्रार्थी के प्रार्थना पत्र पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।

VNS News: जिसने फाइनेंस कराया, उसी ने चुराया
प्रार्थी काफी परेशान होने के बाद चुप-चाप बैठ गया। प्रार्थी को जब बजाज फाइनेन्स लिए कम्पनी से किश्त जमा करने की बात सामने आयी तो प्रार्थी बजाज फाइनेन्स लि. कम्पनी गया तो पता चला कि प्रार्थी को आटो (बजाज) दिलीप कन्नौजिया द्वारा उठा लिया गया तथा ऑटो को किसी अन्य जिले में चलाता रहा है। तथा उससे रुपये कमा कर अपने पास रख रहा है और बजान फाइनेन्स द्वारा प्रार्थी को नोटिस जारी किया जा रहा है तथा दिलीप कन्नौजिया द्वारा प्रार्थी की गाड़ी को बगैर जानकारी दिये चुरा लिया गया है।
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