
- कृष्णानन्द राय हत्या केस में कोर्ट पहले कर चुकी है बरी
माफिया मुख़्तार (Mukhtar Ansari) अंसारी गैंगस्टर मामले में गाजीपुर की MP MLA कोर्ट ने दस वर्ष और उसके भाई अफजाल अंसारी को 4 वर्ष की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने मुख़्तार पर 5 लाख और अफजाल पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। अफजाल को कड़ी सुरक्षा के बीच गाजीपुर जेल भेज दिया गया है। मुख़्तार पहले से ही बांदा जेल में बंद है। इससे पहले तक सांसद अफजाल जमानत पर थे।
मुख़्तार अंसारी की पेशी शनिवार को जेल से ही विडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए हुए, जबकि अफजाल खुद कोर्ट पहुंचे थे। अफजाल को दो वर्ष से ज्यादा की सजा हुई है। ऐसे में उनकी संसद की सदस्यता जाना तय है। सरकारी वकील नीरज श्रीवास्तव ने इसकी पुष्टि की है। वे 30 दिनों के भीतर फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेंगे।

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16 वर्ष पहले दर्ज हुआ था केस
बता दें कि अंसारी भाइयों पर गैंगस्टर एक्ट का यह केस 16 वर्ष पुराना है। वर्ष 2005 में कृष्णानन्द राय की हत्या हुई थी। इसके दो साल बाद वर्ष 2007 में यह केस दर्ज किया गया था। केस में राय की हत्या के बाद हुई आगजनी और कारोबारी नन्द किशोर रुंगटा की अपहरण-हत्या को आधार बनाया गया था।
पिछले 22 सितम्बर 2022 को दोनों भाइयों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत आरोप तय हुए थे। इस मामले में 15 अप्रैल को फैसला आना था। हालांकि जज के छुट्टी पर जाने के बाद यह सुनवाई टल गई थी।
वर्ष 2005 में हुई पूर्व विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के मामले में अंसारी बंधुओं को कोर्ट पहले ही बरी कर चुकी है। लेकिन गैंगस्टर एक्ट का मामला इससे ही जुड़ा है। ऐसे में कोर्ट के फैसले से पहले कृष्णानन्द राय की पत्नी अल्का राय ने मीडिया से बातचीत की। उन्होंने कहा, ‘मुझे न्यायिक व्यवस्था पर पूरा भरोसा है।’
वहीं पिछले दिनों अफजाल अंसारी ने कहा था, “हम पर हत्या का जो केस लगाया था उसमें कोर्ट बरी कर चुका है। ऐसे में गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे का कोई आधार नहीं बनता है। कोर्ट पर भरोसा है।” दरअसल, हत्या से बरी होने की बात को आधार मानते हुए अफजाल अंसारी ने गैंगस्टर केस के खिलाफ हाईकोर्ट गए थे। हालांकि, वहां राहत नहीं मिली थी।
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