
मथुरा। श्रीकृष्ण जन्मभूमि (Shri Krishna Janmbhoomi) को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बुधवार को बड़ा फैसला सुनाया। श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने जन्मभूमि और परिसर स्थित शाही ईदगाह मस्जिद के मामले में दाखिल जनहित याचिका को ख़ारिज कर दिया है। याचिका में जन्मभूमि परिसर को पूर्ण रूप से हिन्दुओं को सौंपने के साथ-साथ भूमि अधिग्रहण कर ट्रस्ट बनाने व हिन्दुओं को पूजा करने की छूट देने की मांग को लेकर कोर्ट से अर्जी लगाई गई थी।
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई के बाद फैसला देते हुए कहा कि इस प्रकार की मांग को लेकर लगभग डेढ़ दर्जन मुकदमे उच्च न्यायालय में है और पेंडिंग में पड़े हैं। इसी टेक्निकल ग्राउंड को देखते हुए इस जनहित याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ख़ारिज कर दिया है।

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मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि (Shri Krishna Janmbhoomi) को लेकर यह सुनवाई चीफ जस्टिस प्रीतिंकर दिवाकर और जस्टिस आशुतोष श्रीवास्तव की खंडपीठ ने की और यह आदेश पारित किया है। आज की सुनवाई पूरी होने के बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने अपना फैसला 4 सितम्बर तक के लिए सुरक्षित रख लिया है।
Shri Krishna Janmbhoomi: 3 साल पुरानी है याचिका
बता दें कि 2020 में याचिकाकर्ता वकील महक महेश्वरी ने इस जनहित याचिका को लेकर मुख्य रूप से दलील पेश की थी। तब से यह मामला कोर्ट में चल रहा है। आज इस मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए 4 दिसम्बर तक के लिए फैसला सुरक्षित रख लिया है।
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