भदोही। बाहुबली पूर्व विधायक विजय मिश्र की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। पूर्व सांसद गोरखनाथ पांडे के भतीजे को जान से मारने की धमकी देने के मामले में शुक्रवार को एसीजे (एमपी/एमएलए) कोर्ट ने विजय मिश्र सहित उनके भतीजे और डीघ ब्लॉक प्रमुख मनीष मिश्र समेत छह लोगों को दोषी करार देते हुए दो साल की सजा सुनाई। अदालत ने सभी दोषियों पर ₹10,000 का अर्थदंड भी लगाया है।
फिलहाल, ज्ञानपुर के पूर्व विधायक विजय मिश्र और उनके भतीजे पहले से ही जेल में बंद हैं। एसपी अभिमन्यु मांगलिक के अनुसार, यह मामला कोइराना थाना क्षेत्र के बेरवा पहाड़पुर गांव से जुड़ा है। गांव के निवासी राम लोलारख के बेटे रामकृष्ण पांडे ने 10 जून 2002 को ज्ञानपुर कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई थी। तहरीर में उन्होंने आरोप लगाया कि 6 जून 2002 को विजय मिश्र और उनके रिश्तेदारों ने उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी।
इस शिकायत पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया था और 7 जुलाई 2002 को मामले में आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया गया। इसके बाद, 12 फरवरी 2021 को अदालत ने आरोप पत्र को स्वीकार कर लिया।
शुक्रवार को आए फैसले में एसीजे (एमपी/एमएलए) कोर्ट ने विजय मिश्र, उनके भतीजे मनीष मिश्र, मनोज कुमार मिश्र, गुलाब शंकर मिश्र (निवासी खपटीहां, प्रयागराज), कृष्ण मोहन तिवारी (निवासी दानापुर, गोपीगंज) और आदित्य प्रसाद तिवारी (निवासी गुदरीपुर, गोपीगंज) को भारतीय दंड संहिता की धारा 506 के तहत दोषी करार देते हुए दो साल के कारावास की सजा सुनाई और ₹10,000 का जुर्माना लगाया।