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1984 सिख दंगों में पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार दोषी करार, 41 साल बाद आया कोर्ट का फैसला, 18 फरवरी को होगा सजा का ऐलान

नई दिल्ली। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 1984 सिख विरोधी दंगों से जुड़े एक और मामले में बुधवार को पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार को दोषी करार दिया। कोर्ट अब 18 फरवरी को उनकी सजा सुनाएगी। यह मामला दिल्ली के सरस्वती विहार में दो सिखों की हत्या से जुड़ा है।


1984 के दंगों के दौरान सरस्वती विहार में जसवंत सिंह और उनके बेटे तरुणदीप सिंह की हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने पंजाबी बाग थाने में केस दर्ज किया था। हालांकि, कोर्ट में सुनवाई के लिए यह मामला 2021 में आगे बढ़ा, जब 16 दिसंबर 2021 को सज्जन कुमार के खिलाफ आरोप तय किए गए।


इस मामले में तीन बार फैसले को टाला गया, लेकिन 12 फरवरी 2025 को स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने अपने आदेश में कहा कि सज्जन कुमार भीड़ का हिस्सा ही नहीं थे, बल्कि वे भीड़ का नेतृत्व भी कर रहे थे।


1984 में हत्या, 2021 में आरोप तय, 2025 में फैसला


1.    1 नवंबर 1984 – सरस्वती विहार में दो सिखों की हत्या हुई।

2.    16 दिसंबर 2021 – कोर्ट ने सज्जन कुमार के खिलाफ आरोप तय किए।

3.    31 जनवरी 2025 – कोर्ट ने फैसला टाल दिया।

4.    12 फरवरी 2025 – सज्जन कुमार को दोषी करार दिया गया।

5.    18 फरवरी 2025 – सजा का ऐलान होगा।


सज्जन कुमार के खिलाफ कई मामले


सज्जन कुमार पर 1984 सिख दंगों से जुड़े कई मामले दर्ज हैं।


•    2018 में, दिल्ली हाईकोर्ट ने उन्हें पांच सिखों की हत्या और गुरुद्वारा जलाने के मामले में दोषी पाया था और उम्रकैद की सजा सुनाई थी।

•    सितंबर 2023 में, राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें सुल्तानपुरी दंगा केस में बरी कर दिया था।


क्या हुआ था 1984 के सिख दंगों में?


•    31 अक्टूबर 1984 – तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या उनके सिख अंगरक्षकों ने कर दी।

•    1 नवंबर 1984 – दिल्ली समेत पूरे देश में सिख विरोधी दंगे भड़क उठे।

•    PTI रिपोर्ट के मुताबिक, दिल्ली में करीब 2700 और पूरे देश में 3500 से अधिक सिखों की हत्या हुई।

•    2000 में, नानावती आयोग का गठन हुआ दंगों की जांच के लिए।

•    2005 में, CBI ने सज्जन कुमार के खिलाफ केस दर्ज किया।

•    2018 में, दिल्ली हाईकोर्ट ने सज्जन कुमार को उम्रकैद की सजा सुनाई।

•    अब, 2025 में, एक और मामले में उन्हें दोषी ठहराया गया है।


क्या बोले सिख समुदाय के लोग?


सिख संगठनों ने इस फैसले को न्याय की ओर एक और कदम बताया है। हालांकि, 41 साल बाद आया यह फैसला इस बात की ओर भी इशारा करता है कि 1984 के पीड़ित परिवारों को अब भी न्याय मिलने में देरी हो रही है।


क्या बोले अधिकारी?


SP देहात राकेश मिश्रा ने कहा कि सज्जन कुमार को दोषी ठहराए जाने के पर्याप्त सबूत कोर्ट के सामने पेश किए गए। पुलिस और CBI इस मामले में आगे की कार्रवाई पर नजर रख रही हैं।

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