वाराणसी के कैंट थाना क्षेत्र में एक युवक द्वारा नाबालिग लड़की को लंबे समय से परेशान करने और धमकाने का मामला सामने आया है। पीड़ित के पिता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है, जिसमें युवक पर उनकी बेटी को धमकाने, धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने और सोशल मीडिया (इंस्टाग्राम) पर आपत्तिजनक पोस्ट करने का आरोप लगाया गया है। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पीड़ित पिता का आरोप है कि सिकरौल निवासी 21 वर्षीय युवक रहमत उनकी नाबालिग बेटी को पिछले एक साल से परेशान कर रहा है। हाल ही में उसने एक फोटो भेजी, जिसमें उसके सीने पर लड़की का नाम गुदवाया गया था। इसके अलावा, उसने अपनी बाइक पर भी लड़की के नाम का स्टिकर चिपकाकर तस्वीर साझा की। यही नहीं, आरोपी ने सोशल मीडिया पर भी आपत्तिजनक पोस्ट डालकर लड़की की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की।
इंस्टाग्राम पर वीडियो अपलोड कर किया परेशान
शिकायत में यह भी बताया गया है कि आरोपी ने दो अलग-अलग इंस्टाग्राम अकाउंट से वीडियो पोस्ट करना शुरू कर दिया, जिसमें वह लड़की का नाम लेकर भ्रामक बातें कर रहा था। इसके बाद, वह देर रात वीडियो कॉल करके लड़की को धमकाने लगा। उसने लड़की को मिलने के लिए मजबूर करने की भी कोशिश की। जब पिता को इस बारे में जानकारी मिली, तो उन्होंने तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।
धर्म परिवर्तन के लिए बना रहा था दबाव, शादी के लिए दी धमकी
पीड़ित पिता ने बताया कि आरोपी उनकी बेटी पर धर्म परिवर्तन कर शादी करने का दबाव बना रहा था। उसने धमकी दी कि यदि लड़की ने किसी और से शादी की, तो वह उसके परिवार को गंभीर नुकसान पहुंचाएगा। पीड़ित परिवार ने अपनी बेटी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उसे पढ़ाई के लिए दूसरे शहर भेज दिया, लेकिन आरोपी वहां भी पहुंचकर उसे परेशान करने लगा।
घर पहुंचकर दी धमकी, बम फेंकने की चेतावनी
जब इस बारे में आरोपी के परिवार से शिकायत की गई, तो उन्होंने उसे डांट-फटकार लगाई। लेकिन इसके बाद आरोपी कुछ लड़कों के साथ पीड़ित के घर पहुंचा और बाहर बम पटका। उसने चेतावनी दी कि अगर लड़की की शादी कहीं और हुई, तो वह परिवार पर बड़ा हमला करेगा। इस घटना से डरे-सहमे परिवार ने तुरंत पुलिस को सूचना दी।
पुलिस ने दर्ज किया केस, जल्द होगी गिरफ्तारी
इस गंभीर मामले में कैंट थाना प्रभारी राज कुमार शर्मा ने बताया कि पीड़ित पिता की तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 352, 351(3), 78 और आईटी एक्ट 66E के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने आश्वासन दिया है कि आरोपी को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा और मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी।