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यूपी में खाद्य पदार्थों में थूक या यूरिन मिलाया तो खैर नहीं, 10 साल की होगी जेल, योगी सरकार ला रही सख्त कानून
लखनऊ। उत्तर प्रदेश में खाने-पीने की चीजों में थूक या यूरिन जैसी अवांछित चीजें मिलाने वालों को अब 10 साल तक की जेल हो सकती है। योगी सरकार इसके लिए एक नया कानून तैयार कर रही है, जो लागू होने पर यूपी देश का पहला ऐसा राज्य बनेगा, जहां इस तरह का सख्त कानून होगा।
इस कानून के तहत, ग्राहक को यह अधिकार मिलेगा कि वे होटल या रेस्टोरेंट में दिए जा रहे खाने के इंग्रेडिएंट्स के बारे में जानकारी मांग सकते हैं। इसके साथ ही, अगर उन्हें किसी खाद्य पदार्थ में कोई मिलावट या शक होता है, तो वे पुलिस में शिकायत भी कर सकते हैं।
सरकार 'उत्तर प्रदेश छद्म सौहार्द विरोधी क्रियाकलाप निवारण एवं थूकना प्रतिषेध अध्यादेश-2024' और 'यूपी प्रिवेंशन ऑफ कन्टेमिनेशन इन फूड (कस्टमर राइट टू नो) अध्यादेश' लाने की तैयारी कर रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस संबंध में मंगलवार शाम अपने आवास पर विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक कर मसौदे पर चर्चा करेंगे।
अध्यादेश के मुख्य प्रावधान:
1. खाने में इंग्रेडिएंट्स की जानकारी: ग्राहकों को यह अधिकार होगा कि वे होटल या रेस्टोरेंट में दिए जा रहे खाने के इंग्रेडिएंट्स के बारे में पूछ सकें।
2. खाने को अस्वीकार करने का अधिकार: ऑर्डर के बाद भी, अगर ग्राहक को खाने में मिलाए गए इंग्रेडिएंट्स पसंद नहीं आते हैं, तो वे उसे अस्वीकार कर सकते हैं।
3. शक होने पर शिकायत का अधिकार: अगर किसी ग्राहक को शक होता है कि उनके खाने में अवांछित सामग्री मिली है, तो वे पुलिस से शिकायत कर सकते हैं।
कानून लाने की जरूरत क्यों पड़ी?
हाल ही में यूपी में कुछ घटनाएं सामने आई हैं, जहां खाने-पीने की चीजों में थूक या यूरिन मिलाने के मामले दर्ज किए गए। गाजियाबाद, सहारनपुर और शामली में ऐसे मामले सामने आने के बाद लोगों में आक्रोश बढ़ा और ठोस कानून की मांग की गई। सरकार का मानना है कि ऐसी घटनाओं से धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं और सांप्रदायिक सौहार्द बिगड़ सकता है, इसलिए इस पर कड़ा कानून बनाना जरूरी हो गया है।
हाल की घटनाएं:
1. गाजियाबाद: 13 सितंबर को जूस में यूरिन मिलाने के आरोप में एक दुकानदार को गिरफ्तार किया गया।
2. सहारनपुर: 12 सितंबर को एक होटल में युवक रोटियों पर थूकता हुआ नजर आया।
3. शामली: 23 सितंबर को जूस बनाते समय युवक ने उसमें थूकने का वीडियो सामने आया।
यह कानून जल्द ही विधानसभा में पेश किया जाएगा और इसके पारित होने के बाद सख्त सजा का प्रावधान लागू हो जाएगा।