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राहुल गांधी के भड़काऊ बयान के खिलाफ वाराणसी कोर्ट में आज सुनवाई, अमेरिका में कहा था – भारत में सिखों को कड़ा और पगड़ी पहनने का अधिकार नहीं
वाराणसी। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ मंगलवार को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत में याचिका पर सुनवाई होने वाली है। यह याचिका सारनाथ क्षेत्र के तिलमापुर के पूर्व प्रधान नागेश्वर मिश्रा द्वारा दायर की गई है, जिसमें राहुल गांधी पर भड़काऊ बयान देने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है।
राहुल गांधी के अमेरिका में दिए गए हालिया बयान से वाराणसी के कई लोग नाराज हैं। पिछले सप्ताह भाजपा नेताओं ने उनके खिलाफ सिगरा थाने में एक शिकायत दर्ज कराई थी। अब अदालत इस मामले में राहुल गांधी के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करने का फैसला कर सकती है।
पूर्व प्रधान नागेश्वर मिश्रा ने न्यायालय में कहा है कि राहुल गांधी के बयान से करोड़ों सिख समुदाय की भावनाएं आहत हुई हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने अमेरिका में कहा था कि भारत में सिखों को पगड़ी और कड़ा पहनने का अधिकार नहीं है, और न ही उन्हें गुरुद्वारों में जाने की अनुमति है। इस बयान का समर्थन खालिस्तानी आतंकवादी गुरवंत सिंह पन्नू ने भी किया है, जिससे यह संकेत मिलता है कि राहुल गांधी का उद्देश्य भारत में गृह युद्ध भड़काना है। इस मामले में कोर्ट ने सारनाथ पुलिस थाने से रिपोर्ट मांगी है और गवाहों को भी बुलाया है।