Latest News
PM मोदी को दी थी ‘बोटी-बोटी करने’ की धमकी, कांग्रेस सांसद इमरान मसूद की मुश्किलें बढीं, कोर्ट में आरोप तय
सहारनपुर। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सहारनपुर की MP-MLA कोर्ट ने 2014 लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ दिए गए विवादित बयान के मामले में उनके खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। इस मामले में अब कोर्ट में ट्रायल शुरू होगा।
विशेष न्यायाधीश MP-MLA मोहित शर्मा की कोर्ट ने 19 गवाहों के बयान दर्ज करने के बाद आरोप तय किए। यह मामला तब का है, जब मसूद ने सहारनपुर के देवबंद क्षेत्र में एक चुनावी रैली के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया था। मसूद ने कहा था, "नरेंद्र मोदी अगर यहाँ आए, तो बोटी-बोटी कर दी जाएगी।" उनके इस बयान में गुजरात और सहारनपुर के मुस्लिम समुदाय का भी जिक्र किया गया था।
पुलिस ने इस बयान के आधार पर कई धाराओं के तहत चार्जशीट दाखिल की थी, जिनमें 153A (धर्म के आधार पर विद्वेष फैलाना), 295A (धार्मिक भावनाओं का अपमान), 504 (जानबूझकर अपमान), 506 (धमकी देना), एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(1), और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 125 शामिल हैं। सरकारी वकील गुलाब सिंह ने बताया कि इन धाराओं में दोषी पाए जाने पर 3 से 7 साल तक की सजा हो सकती है। अब गवाहों की गवाही होगी और केस की सुनवाई आगे बढ़ेगी।