भोपाल के कुख्यात हिस्ट्रीशीटर जुबैर मौलाना की मुश्किलें बढ़ गई हैं। शहर की एक अदालत ने मंगलवार (6 जनवरी 2026) को एक पुराने मामले में फैसला सुनाते हुए जुबैर मौलाना और उसके सहयोगी शुभम राय को तीन-तीन साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। यह पूरा मामला साल 2017 में एक महिला डांसर के साथ की गई अभद्रता और उसे बंधक बनाने से जुड़ा है।
मिली जानकारी के अनुसार, वर्ष 2017 में जहांगीराबाद (भीम नगर) की रहने वाली एक युवती एक विवाह समारोह में नृत्य की प्रस्तुति दे रही थी। इसी दौरान जुबैर मौलाना और उसके साथियों ने कार्यक्रम में खलल डालते हुए डांसर के साथ जबरदस्ती शुरू कर दी। आरोपियों ने न केवल युवती को बंधक बनाया और उसके साथ छेड़छाड़ की, बल्कि विरोध करने पर उसे जान से मारने की धमकी भी दी। बदमाशों ने अपनी दहशत का फायदा उठाते हुए पीड़िता से जबरन डांस भी करवाया था।
जस्टिस पल्लवी द्विवेदी की अदालत ने अभियोजन पक्ष के तर्कों और सबूतों के आधार पर दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया। पुलिस ने इस मामले में धारा 341, 342, 354, 506 (भाग-2) और धारा 34 के तहत प्राथमिकी दर्ज की थी। कोर्ट ने समाज में बढ़ते अपराधों और महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अपराधियों को कड़ी सजा देने का निर्णय लिया।