लखनऊ। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को लखनऊ की अदालत से कड़ी चेतावनी मिली है। बुधवार को अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट (ACJM) कोर्ट ने उनकी गैरहाजिरी पर नाराजगी जाहिर करते हुए 200 रुपये का जुर्माना लगाया और अगली सुनवाई पर अनिवार्य रूप से उपस्थित होने का आदेश दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि यदि राहुल गांधी 14 अप्रैल को पेश नहीं होते हैं, तो उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
वीर सावरकर पर बयान को लेकर केस दर्ज
यह मामला 17 दिसंबर 2022 का है, जब राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के अकोला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर को लेकर विवादित टिप्पणी की थी। उन्होंने सावरकर को "अंग्रेजों का नौकर" और "पेंशन लेने वाला" कहा था। इस बयान को लेकर शिकायतकर्ता नृपेंद्र पांडेय ने अदालत में याचिका दायर की थी। उनका आरोप था कि राहुल गांधी ने समाज में वैमनस्य फैलाने की मंशा से यह बयान दिया था। इतना ही नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बयान को लेकर पहले से तैयार पर्चे भी पत्रकारों के बीच बांटे गए थे।
शिकायतकर्ता ने राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153(ए) और 505 के तहत मामला दर्ज करने की मांग की थी। अदालत ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए कांग्रेस नेता को 14 अप्रैल 2025 को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है।
राहुल के वकील ने दी सफाई
अदालत में सुनवाई के दौरान राहुल गांधी की ओर से वकील प्रांशु अग्रवाल ने पेशी से छूट की अर्जी दाखिल की। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी इस समय लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं और उनकी 5 मार्च को एक विदेशी गणमान्य व्यक्ति से मुलाकात पहले से तय थी। अन्य आधिकारिक कार्यों में व्यस्त होने के कारण वे अदालत में उपस्थित नहीं हो सके।
राहुल गांधी के वकील ने यह भी कहा कि उनके मुवक्किल अदालत के आदेशों का सम्मान करते हैं और जानबूझकर पेशी से बचने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। हालांकि, अदालत ने उनकी दलील को स्वीकार करने से इनकार कर दिया और 200 रुपये का जुर्माना लगाते हुए अगली सुनवाई में व्यक्तिगत रूप से पेश होने का सख्त निर्देश दिया।
लखनऊ के बाद बरेली कोर्ट पहुंचे राहुल गांधी के वकील
लखनऊ कोर्ट से पेशी पूरी करने के बाद राहुल गांधी के वकील प्रांशु अग्रवाल और यासीर अब्बासी बरेली पहुंचे। उन्होंने बरेली कोर्ट में राहुल गांधी का वकालतनामा दाखिल किया और आधार कार्ड जमा कराया। सरकारी वकील अचिन द्विवेदी ने इसकी पुष्टि की है।
बरेली में राहुल गांधी के खिलाफ एक और मामला दर्ज है। यह मामला लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान उनके द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण और संपत्ति वितरण को लेकर की गई टिप्पणी से जुड़ा है। इस बयान को लेकर अखिल भारतीय हिंदू महासंघ मंडल के अध्यक्ष पंकज पाठक ने जून 2024 में एमपी-एमएलए कोर्ट में शिकायत दर्ज कराई थी। हालांकि, कोर्ट ने 27 अगस्त को इस याचिका को खारिज कर दिया था।
इसके बाद पाठक ने सेशन कोर्ट में रिवीजन याचिका दायर की, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। अब इस मामले में अगली सुनवाई 2 अप्रैल को होगी, जिसमें राहुल गांधी के पेश होने की संभावना है।
सुल्तानपुर में भी मानहानि का केस
राहुल गांधी के खिलाफ सुल्तानपुर की विशेष MP/MLA कोर्ट में भी मानहानि का एक मामला लंबित है। यह मामला 2018 में कर्नाटक में एक चुनावी सभा के दौरान भाजपा नेता अमित शाह पर की गई टिप्पणी से जुड़ा है।
सुल्तानपुर के भाजपा नेता ने राहुल गांधी पर केस दर्ज कराया था। पिछले साल फरवरी में राहुल गांधी को कोर्ट से जमानत मिली थी, जबकि जुलाई में उन्होंने अदालत में अपना बयान दर्ज कराया था।